13. आकलन और लेखा-परीक्षण
प्र 1. अधिनियम के अंतर्गत देय करों का आंकलन करने के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार है?
प्र 2. क्या एम.जी.एल. में प्राप्तकर्ता द्वारा लौटाई गई वस्तुओं की कर व्यवस्था का कोई प्रावधान है?
प्र 4. अस्थायी (प्रोविजनल) आधार पर एक कराधीन व्यक्ति कर का कब भुगतान कर सकता है?
प्र 5. वह आखिरी समय क्या होगा जिसमें अंतिम आकलन किया जाना आवश्यक है ?
प्र 11. धारा 46 और 47 के अंतर्गत पारित आदेश के लिए समय सीमा क्या है?
प्र 13. किन परिस्थितियों में कर अधिकारी सारांश अांकलन आरंभ कर सकते हैं?
प्र 15. क्या सारांश आकलन आदेश कराधीन व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया जाना आवश्यक हे?
प्र 16. करदाताओं की लेखा-परीक्षण कौन कर सकते हैं?
प्र 17. क्या लेखा-परीक्षण आयोजित करने से पहले कोई पूर्व सूचना आवश्यक है?
प्र 18. कितनी अवधि के भीतर लेखा-परीक्षण पूरा किया जाता है?
प्र 19. लेखा-परीक्षण शुरू करने का क्या मतलब है?
प्र 20. जब एक कराधीन व्यक्ति लेखा-परीक्षण के नोटिस प्राप्त करता है तब उसके क्या दायित्व हैं?
प्र 21. लेखा-परीक्षण के समापन पर सक्षम अधिकारी द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी ?
प्र 22. किन परिस्थितियों के अंतर्गत एक विशेष लेखा-परीक्षण स्थापित किया जा सकता है?
प्र 23. विशेष लेखा-परीक्षण के लिए कौन नोटिस दे सकता है?
प्र 24. विशेष लेखा-परीक्षण कौन करेगा?
प्र 27. विशेष लेखा-परीक्षण करने के बाद कर प्राधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की जा सकती है?