जब एक कपनी (कराधीन व्यक्ति) दिवालिया हो जाती/जाता है तब देय कर की राशि का क्या होता है?
प्र 17. जब एक कपनी (कराधीन व्यक्ति) दिवालिया हो जाती/जाता है तब देय कर की राशि का क्या होता है?
उत्तर: जब कोई भी कपनी परिसमाप्त हो जाती है और परिसमापन से पहले या बाद में उसके द्वारा भुगतान किये जाने वाले कर या अन्य देय राशि तय की जाती है चाहे वह वसूल नहीं की जा सकती, जिस अवधि के दौरान वह कर देय था कपनी का वह प्रत्येक निदेशक, संयुक्त और पृथक रूप में उक्त देय राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जब तक वह आयुक्त की संतुष्टि में यह साबित नहीं कर देता कि कथित गैर-वसूली कपनी के मामलों के संबंध में उसे किसी प्रकार की सकल उपेक्षा, अपकरण misfeasance या कर्तव्यों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। प्र 18. देय कर के भुगतान के लिए साझेदारी प्रतिश्ठान (कराधीन व्यक्ति) के भागीदारों के क्या दायित्व हैं?